आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर 8 लाख जुर्माना

नवी मुंबई |  आवारा कुत्तो को खाना खिलाने पर नवी मुंबई की एक महिला पर सोसायटी ने आठ लाख रुपये का जुर्माना लगाने का मामला प्रकाश में आया है ज्ञात हो कि महिला एक रिहायशी कॉम्प्लेक्स में रहने वाली है जिस पर 8 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है , महिला का आरोप है कि सोसाइटी की मैनेजमेंट कमेटी ने कैंपस के अंदर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर यह कार्रवाई की है ।

बता दे कि अंशु सिंह नामक यह महिला नवी मुंबई के सी-वुड एस्टेट के NRI कॉम्प्लेक्स में रहती हैं और इस कॉम्प्लेक्स में 40 से ज्यादा इमारतें हैं , अंशु सिंह की माने तो कैंपस में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर उन पर जुलाई से 5 हजार रुपए रोज के हिसाब से जुर्माना लगाया जा रहा है और यह रकम लगभग 8 लाख रुपए हो गई है । उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ बेजुबानों को खाना दिया था जिसपर  सोसाइटी ने मुझ पर गंदगी फैलाने का आरोप लगा दिया और यह जुर्माना मेरे सर मढ़ दिया ।


तो वही सोसायटी ने अपनी सफाई में कहा कि इससे पहले सोसाइटी के एक और रेजिडेंट पर 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की सेक्रेटरी विनीता श्री नंदन ने बताया कि ट्यूशन जाते समय बच्चे आवारा कुत्तों के पीछे भागते हैं और बुजुर्ग कुत्तों के डर के कारण कहीं आ-जा नहीं सकते और हमने आवारा कुत्तों के लिए एक बाड़ा बनाया है, लेकिन कुछ सदस्य अब भी इन जानवरों को खुले में खाना खिलाते हैं इसलिए हमने जुर्माने का प्रावधान रखा है हमने जो भी कार्रवाई की है वह सोसायटी के नियमों के अनुसार ही है ।

यहीं रहने वाली एक और महिला लीला शर्मा ने कहा कि कुत्तों को खिलाने के लिए मुझ पर भी 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है मैं 60 साल की हूं मैं कुत्तों को खिलाने के लिए रोज नीचे जाती हूं और उनकी देखभाल भी करती हूं उसमे गलत क्या है ?

तो वही इस मामले में डॉग लवर्स की मदद के लिए आगे आई एडवोकेट सिद्ध विद्या ने कहा कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के मुताबिक किसी इलाके में रहने वाले किसी भी जानवर को दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया जा सकता है और जानवरों को खिलाने के लिए लोगों पर जुर्माना लगाना कानून के खिलाफ है हमने सोसाइटी के खिलाफ एनिमल वेलफेयर बोर्ड से शिकायत की है ।

लेकिन सवाल यह है कि क्या जानवरों को खाना खिलाने के लिए जुर्माना लगाना उचित है ?