इलहाबाद हाईकोर्ट ने ख़ारिज कि पंचायत चुनाव टालने वाली याचिका
प्रयागराज | उत्तर प्रदेश कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पंचायत चुनाव टालने वाली याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है कोर्ट ने कहा है कि सरकार ने चुनाव प्रचार की आचार संहिता जारी कर दी है जरूरी है कि चुनाव टालने की बजाय संक्रमण रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं , जनहित याचिका पर सुनवाई मुख्य न्यायाधीश गोविंद माधुर और न्यायमूर्ति एस.एस. शमशेरी की बेंच ने की तथा इससे पहले मंगलवार को प्रदेश में बेकाबू होते संक्रमण को देखते हुए हाईकोर्ट ने नाइट कर्फ्यू पर विचार करने के लिए कहा था , इसके अलावा वैक्सीनेशन बढ़ाने के निर्देश भी दिए थे एवं हाईकोर्ट ने कोरोना के प्रसार को गम्भीरता से लेते हुए राज्य सरकार से शत प्रतिशत मास्क लगाना सुनिश्चित करने को कहा है हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के कदम उठाए हैं लेकिन सरकारी निर्देशों का ठीक से पालन नहीं किया जा रहा है |
आपको बता दे कि हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को सरकारी निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया हैं हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से देर शाम समारोह मे भीड़ को नियंत्रित करने के साथ ही नाइट कर्फ्यू लगाने पर भी विचार करने को कहा है कोर्ट ने मास्क व सेनिटाइजर की उपलब्धता बनाए रखने और उपयोग के बाद इसके निस्तारण पर भी कार्रवाई करने का निर्देश दिए हैं |