नए शक्ति कानून से मिला नारी सुरक्षा को बल

ठाणे | महाराष्ट्र सरकार व्दारा राज्य विधानमंडल में पारित नए शक्ति आपराधिक कानून को सुप्रसिद्ध वूमंस राइट्स एक्टिविस्ट व अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सदस्या सुमन अग्रवाल ने नारी सुरक्षा की दिशा में उठाया गया ठोस कदम बताते हुए इसके लिए राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री यशोमति ठाकुर के प्रति आभार जताया है तथा साथ ही यह भी कहा है कि नए शक्ति कानून से नारी सुरक्षा को अतिरिक्त बल मिला है इस नए कानून के अंतर्गत महिलाओं के विरुद्ध अपराध के लिए मौत की सजा समेत दंड के कड़े प्रावधान किये गए हैं इससे अब महिलाओं पर एसिड फेंकने वालों और उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म व हत्या के दोषियों को मौत की सजा सुनाई जाएगी |

उल्लेखनीय है कि बीते कई वर्षों से विविध सामाजिक कार्यों में सक्रिय अग्रवाल ने महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने से लेकर नारी अत्याचाररोधी मुहिम बुलंद कर रखी है उन्हीं की पहल पर सबसे पहली बार एसिड अटैक की शिकार हुई महिलाओं को सरकारी स्तर न्याय देने का कानून बना तथा एसिड अटैक जैसी घटनाओं को जघन्य अपराध की श्रेणी में रख दोषियों को कड़ी सजा तथा भुक्तभोगी को इलाज के लिए सरकारी आर्थिक मदद , दिव्यांग श्रेणी की सहूलियतें आदि प्रदान की गईं और महिलाओं पर अत्याचार की लगातार बढ़ रही घटनाओं के मद्देनजर नए शक्ति कानून के तहत दुष्कर्म के मामले में संबंधित अपराधी को मृत्युदंड या कठोर कारावास देने का प्रावधान है तथा अपराध की सूचना के 30 दिनों के भीतर पुलिस को जांच पूरी करनी होगी और यदि जांच कार्य 30 दिन में पूर्ण नहीं हुआ तो पुलिस महानिरीक्षक या पुलिस आयुक्त स्तर के अधिकारी को इस कार्य के लिए 30 दिनों का विस्तार मिलेगा |

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