मनपा की ओर से सेवा का अधिकार अधिनियम मार्गदर्शन कार्यशाला का आयोजन 

ठाणे |       महाराष्ट्र लोक सेवा अधिकार अधिनियम लोगों के लिए एक कानून है और जिसके आधार पर नागरिकों को यथासंभव ऑनलाइन सेवाएं शुरू करनी चाहिए , राज्य लोक सेवा अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त स्वाधीन क्षत्रिय ने सुझाव दिया , मनपा की ओर से डॉ. काशीनाथ घाणेकर नाट्यगृह के मिनी थिएटर में आयोजित सेवा के अधिकार अधिनियम कार्यशाला में बोल रहे थे , ठाणे के प्रथम नागरिक महापौर नरेश म्हस्के , उपमहापौर मेयर पल्लवी पवन कदम , स्थायी समिति के सभापति संजय भोईर , सदन के नेता अशोक वैती , विपक्ष के नेता अशरफ पठान , पुलिस आयुक्त विवेक फनसालकर , मनपा आयुक्त डॉ. विपिन शर्मा उपस्थित थे , इस अवसर पर आगे बोलते हुए क्षत्रिय ने कहा कि नागरिकों को सुविधाएं देने के लिए कानून को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से लागू किया गया और अधिकारियों को कानून और इसके प्रावधानों का अध्ययन करने का निर्देश दिया गया , आयोग के मुख्य आयुक्त क्षत्रिय ने अधिकारियों को अधिनियम के प्रावधानों और इसके नियमों के बारे में निर्देश दिए , इसी तरह नागरिकों को इस अधिनियम के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बारे में सूचित किया जाना चाहिए और उन सेवाओं में से प्रत्येक के लिए एक नामित अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए , महापौर नरेश म्हस्के ने कानून में पारदर्शिता गति और समयबद्धता के तीन सिद्धांतों की जानकारी दी और स्पष्ट किया कि इस कानून के कार्यान्वयन की सफलता अधिकारियों पर निर्भर करती है मनपा आयुक्त डॉ. विपिन शर्मा ने कहा कि निकट भविष्य में सेवा का अधिकार कानून सफलतापूर्वक लागू किया जाएगा , मनपा अतिरिक्त आयुक्त (2) संजय हेरवाडे , सभी उपायुक्त , उपनगरीय इंजीनियर , कार्यकारी अभियंता , सभी सहायक आयुक्त , कार्यालय अधीक्षक आदि इस कार्यशाला के लिए उपस्थित थे        |