मुंबई के आरे कॉलोनी में पेड़ की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

नई दिल्ली । मुंबई के आरे कॉलोनी में पेड़ की कटाई पर अब राजनीति गरमाई हुई है तो वही 2500 से अधिक पेड़ों की कटाई के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट की विशेष पीठ ने सुनवाई की , सुप्रीम कोर्ट ने पेड़ों की कटाई पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है ।

विशेष पीठ ने कहा, ”हमने सबको सुना , आरे मिल्क कॉलोनी पहले अनक्लासिफाइड फारेस्ट था , बाद में उसे ट्रांसफर किया गया , सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि अब कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा.”

सुप्रीम कोर्ट में याचिका रिषव रंजन नाम के युवक ने दाखिल की है, रिषव ने तत्काल सुनवाई के संबंध में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को पत्र लिखा था ।
जिसके आधार पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ का गठन किया गया , आरे कॉलोनी में आज भी धारा 144 लागू है , प्रशासन ने पेड़ों की कटाई के विरोध में प्रदर्शनों को देखते हुए शनिवार को धारा 144 लागू किया था और 29 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया था , सभी को रविवार को जमानत मिली , मुंबई मेट्रो रेल निगम लिमिटेड (एमएमआरसीएल) द्वारा मेट्रो की रेक का डिपो बनाने के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं ।

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पेड़ों की कटाई एक बड़ा मुद्दा बन गया है , सत्तारूढ़ बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ रही शिवसेना भी पेड़ काटे जाने का विरोध कर रही है , आज ही शिवसेना ने अपने मुखपत्र ‘सामना’ में लिखा, ”पेड़ों को मताधिकार नहीं है इसलिए उनके कत्ल का आदेश दे देना चाहिए? ये कैसा न्याय!”