मेडिकल क्लेम के निपटारे में लापरवाही कंपनी को दो करोड़ का दंड


ठाणे । आरोग्य मेडिकल क्लेम के निपटारे में पॉलिसीधारक को समुचित सेवा उपलब्ध कराने में लापरवाही बरतने के आरोप में हुई शिकायत के बाद कंपनी को जिला ग्राहक तक्रार निवारण मंच ने दंडित किया है साथ ही आदेश दिया है कि कंपनियां शिकायतकर्ता को एक करोड़ का 91लाख 138 रुपैया की अदायगी संयुक्त रूप से करें साथ ही इस रकम पर 10% ब्याज की भी अदायगी की जय  इतना ही नहीं शिकायतकर्ता को मानसिक तनाव के लिए 10,000 तथा शिकायत खर्च 5000 देने का भी आदेश दिया है , शिकायतकर्ता पराग गंगाराम कदम जो नवीन पनवेल का निवासी है उन्होंने 10 अक्टूबर 2019 को जिला ग्राहक तक्रार निवारण मंच में इस बाबत शिकायत की थी , मंच के समक्ष कदम ने सभी आवश्यक दस्तावेज भी उपलब्ध करवाए और उसकी मंच द्वारा जांच पड़ताल भी की गई पूरी जांच-पड़ताल के बाद जिला ग्राहक तक्रार निवारण मंच के अध्यक्ष तक्रार  अध्यक्ष व्ही. सी. प्रेमचंदांनी और सदस्य पूनम व्ही. महर्षी ने मेडिक्लेम कंपनी स्टार हेल्थ व अलाईड इन्शुरन्स कंपनी, उल्हसनगर को संयुक्त रूप से आदेश दिया है कि वह शिकायतकर्ता कदम को एक करोड़ 91 लाख 138 की अदायगी करें , साथ ही उक्त रकम पर 10% के ब्याज की भी अदायगी करें ।


जानकारी के अनुसार पराग गंगादास कदम ने स्टार हेल्थ  मेडिक्लेम पॉलिसी खरीदी की थी यह पॉलिसी २४ जनवरी, २०१९ से २३ जनवरी, २०२० के लिए था इसी बीच कदम को स्वास्थ्य की समस्या पैदा हुई और वे सुश्रुत हॉस्पिटल में भर्ती हुए अगस्त 2019 में जब जांच-पड़ताल उनकी की गई तो उन्हें आगे के इलाज के लिए  कैंसर अस्पताल भर्ती होने की सलाह दी गई 9 अगस्त से 15 अगस्त 2019 के बीच कदम में इलाज अस्पताल में चला इसके बाद कदम ने मेडिकल क्लेम का दावा किया लेकिन मेडिकल क्लेम कंपनी ने मामले के निपटारे में लापरवाही बरती जिससे शिकायतकर्ता को मानसिक और शारीरिक परेशानी हुई थी आखिरकार इस मामले का निष्पादन हो गया ।