रिलायंस मोबाइल कंपनी को लगा 35 हजार रुपए का दंड
ठाणे । रिलायंस कंपनी की खरीदी की गई सिम कार्ड की सेवा देने में रिलायंस कंपनी और गैलरी असमर्थ रहा यह सिम कार्ड बिलिंग था जबकि रिलायंस मोबाइल कंपनी ने बिलिंग बंद कर दिया बताया जाता है कि कंपनी की लापरवाही के कारण उपभोक्ता का सिम कार्ड और मोबाइल पोर्ट करने में भी लापरवाही की गई , आखिरकार उपभोक्ता ने जिला ग्राहक शिकायत निवारण मंच से इसकी शिकायत कर rs.200000 हर्जाने की मांग की इस प्रकरण की सुनवाई के उपरांत मंच ने रिलायंस कंपनी को 35000 का दंड लगाया और यह राशि उपभोक्ता को अदा करने का आदेश भी दिया , विदित हो कि ग्राहक अटल परम लाल अहिरवार ने रिलायंस मोबाइल कंपनी का सिम कार्ड लिया था लेकिन कंपनी की लापरवाही के कारण सिम कार्ड चालू नहीं हुआ ।
बताया जाता है कि इस योजना के तहत उपभोक्ता ने सिम कार्ड लिया था रिलायंस मोबाइल कंपनी ने बिलिंग योजना को बंद कर दिया इसके साथ ही मोबाइल पोर्ट करने में भी रिलायंस कंपनी और गैलरी वाले ने लापरवाही की आखिरकार इसकी शिकायत अहिरवार ने जिला ग्राहक मंच से किया और 200000 नुकसान भरपाई की मांग की आखिरकार यह मामला मंच के अध्यक्ष व्ही.सी. प्रेमचंदांनी और सदस्य पूनम व्ही. महर्षीं के सामने आया दोनों ने सिम कार्ड उपभोक्ता को 35000 रुपये दंड देने का आदेश दिया दंड की यह राशि रिलायंस मोबाइल कंपनी और गैलरी वाले को अदा करना होगा मंच ने अपने फैसले में कहा है कि 10000 उपभोक्ता के आरोप के संदर्भ में और 25000 उपभोक्ता को होने वाली मानसिक परेशानी के एवज में अदा किया जाए जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता अटल परमलाल अहिरवार उल्हासनगर के निवासी हैं उन्होंने वर्ष 2011 में रिलायंस कंपनी का बिलिंग मोबाइल लिया लेकिन खराब सेवा के कारण मोबाइल बाद में भारती एयरटेल कंपनी डोंबिवली में पोर्ट किया इसके बाद सेवा के अभाव में फिर दो मोबाइल उन्होंने वर्ष 2016 में रिलायंस मोबाइल कंपनी में पोर्ट किया ।
लेकिन इसके बाद भी अपेक्षित सेवा कंपनी नहीं दे पाई बिलिंग मोबाइल में से एक मोबाइल रिलायंस कंपनी ने खंडित कर दिया इसी दरमियान शिकायतकर्ता अहिरवार ने जिला ग्राहक तक्रार निवारण मंच में इसकी शिकायत की आखिरकार मंच ने उपभोक्ता को 35000 नुकसान भरपाई देने का आदेश रिलायंस मोबाइल कंपनी और गैलरी वाले को दिया ।