लोक जन समाज पार्टी (भारत) के प्रदेश अध्यक्ष नरसिंह तिवारी के अध्यक्षता में पार्टी के गोरखपुर स्थित कार्यालय पर हुई बैठक 

महाराजगंज / विनय त्रिपाठी |       लोक जन समाज पार्टी (भारत) के प्रदेश अध्यक्ष नरसिंह तिवारी के अध्यक्षता मे पार्टी के गोरखपुर स्थित कार्यलय पर एक बैठक किया गया जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश कुमार चतुर्वेदी उपस्थित रहे , आज देश में किसान भाइयों के उपर हो रहे अत्याचार के संदर्भ मे कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि विगत 6 वर्षों से केंद्र की एन.डी.ए. सरकार लगातार किसान विरोधी फैसले ले रही है अब ये किसानों से बात करने का नाटक कर रहे है लेकिन क़ानून बनाते समय इन्होंने किसानों या उनके संगठनों और राज्य सरकारों से राय – मशवरा किये बिना ही संसद में एक तरफ़ा 3 कृषि विधेयकों को पास करा लिया , तेल , रेल , जहाज , बंदरगाह , हवाई अड्डे , बी.एस.एन.एल. , एल.आई.सी. बेचने के बाद भाजपा सरकार अब किसानों की ज़मीन भी पूँजीपतियों के हाथों बेचने पर तुली है मोदी सरकार कृषि क्षेत्र का भी निजीकरण करने को आतुर है अगर नए कृषि विधेयक इतने ही अच्छे और किसानों के पक्ष में है तो सरकार MSP यानि न्यूनतम समर्थन मूल्य को अनिवार्य रूप से लागू क्यों नहीं करती ? अनिवार्य रूप से MSP लागू करने में मोदी सरकार को क्या परेशानी है ?

सरकार के इस फैसले से मंडी व्यवस्था ही खत्म हो जायेगी , इससे किसानों को नुकसान होगा और कॉरपोरेट को फायदा होगा इस विधेयक में वन नेशन , वन मार्केट की बात कही जा रही है लेकिन वन MSP की बात क्यों नहीं की जा रही ? सरकार इसके जरिये कृषि उपज विपणन समितियों (APMC) के एकाधिकार को खत्म करना चाहती है अगर इसे खत्म किया जाता है तो व्यापारियों की मनमानी बढ़ेगी , किसानों को उपज की सही कीमत नहीं मिलेगी , सबसे बड़ा खतरा यह है कि इस बिल के पास हो जाने के बाद सरकार के हाथ में खाद्यान्न नियंत्रण नहीं रहेगा और मुनाफे के लिये जमाखोरी को बढ़ावा मिलेगा ये विधेयक एम.एस.पी. (न्यूनतम समर्थन मूल्य) प्रणाली द्वारा किसानों को प्रदान किए गए सुरक्षा कवच को कमजोर कर देगा और बड़ी कंपनियों द्वारा किसानों के शोषण की स्थिति को जन्म देगा |

भाजपा कहती थी कि फसल की कुल लागत का 50% जोड़कर MSP किसानों को दिया जाएगा और कहाँ इतनी चालाकी से अब MSP ही खत्म किया जा रहा है यह क़ानून कहता है कि बड़े कारोबारी सीधे किसानों से उपज खरीद कर सकेंगे लेकिन ये यह नहीं बताता कि जिन किसानों के पास मोल – भाव करने की क्षमता नहीं है वे इसका लाभ कैसे उठाऐंगे सरकार एक राष्ट्र , एक मार्केट बनाने की बात कर रही है लेकिन उसे ये नहीं पता कि जो किसान अपने जिले में अपनी फसल नहीं बेच पाता है वह राज्य या दूसरे जिले में कैसे बेच पायेगा , क्या किसानों के पास इतने साधन हैं और दूर मंडियों में ले जाने में खर्च भी तो आयेगा , बिहार में APMC प्रणाली 2006 में समाप्त कर दी गई थी जिसके फलस्वरुप बिहार के किसान समय के साथ गरीब होते चले गए क्योंकि उन्हे MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) का लाभ मिलना भी बंद हो गया और पलायन करने वालों की संख्या बढती चली गई , बिहार सरकार बतायें MSP पर धान की कितनी ख़रीद हुई ? 14 साल से यही पालिसी बिहार में लागू है और आप देख रहे हैं कि आज बिहार की क्या हालात है क्योंकि प्रदेश में MSP ही नहीं है आज बिहार प्रदेश का किसान मक्कई का MSP 1850 /- क्विंटल होने के बावजूद उसे बिचौलियों को 900 – 1100 /- क्विंटल में बेचता है यही स्थिति धान की है इससे किसान को ही नुक़सान है इससे किसान को ही विशुद्ध नुक़सान है     |

केंद्र ने अब दाल , आलू , प्याज , अनाज और खाद्य तेल आदि को आवश्यक वस्तु नियम से बाहर कर इसकी स्टॉक सीमा समाप्त कर दी है अब कोई कितना भी अपने हिसाब से भंडारण कर सकता है और इस वजह से बाज़ार में माँग और पूर्ति कॉरपोरेट जगत अपने हिसाब से बनाकर फायदा उठाएगा , इससे साफ तौर पर पूजींपतियों जमाखोरों को सीधा सीधा लाभ पहुँचाने का कार्य मोदी सरकार या एन.डी.ए. नीति की सभी प्रदेश सरकारें कर रही है इसी क्रम में प्रदेश अध्यक्ष नरसिंह तिवारी ने कहा कि इस अध्यादेश की धारा 4 में कहा गया है कि किसान को पैसा तीन कार्य दिवस में दिया जाएगा , किसान का पैसा फंसने पर उसे दूसरे मंडल या प्रांत में बार – बार चक्कर काटने होंगे , न तो किसान के पास लड़ने की ताकत है और न ही वह ऑनलाइन अपना सौदा कर सकता है यही कारण है किसान इसके विरोध में है अब पशुधन और बाज़ार समितियाँ किसी इलाक़े तक सीमित नहीं रहेंगी , अगर किसान अपना उत्पाद मंडी में बेचने जाएगा तो दूसरी जगहों से भी लोग आकर उस मंडी में अपना माल डाल देंगे और किसान को उनकी निर्धारित रक़म नहीं मिल पाएगी और छोटे किसानों को सबसे ज्यादा मार पड़ेगी , विवाद सुलझाने के लिए 30 दिन के अंदर समझौता मंडल में जाना होगा , वहां न सुलझा तो धारा 13 के अनुसार एस.डी.एम. के यहां मुकदमा करना होगा , एस.डी.एम. के आदेश की अपील जिला अधिकारी के यहां होगी और जीतने पर किसानों को भुगतान करने का आदेश दिया जाएगा       |

देश के 85 फीसदी किसान के पास दो – तीन एकड़ जोत जमीन है विवाद होने पर उनकी पूरी पूंजी वकील करने और ऑफिसों के चक्कर काटने में ही खर्च हो जाएगी , हमारे देश में 85% लघु किसान हैं किसानों के पास लंबे समय तक भंडारण की व्यवस्था नहीं होती है यानी यह अध्यादेश बड़ी कम्पनियों द्वारा कृषि उत्पादों की कालाबाज़ारी के लिए लाया गया है कम्पनियां और सुपर मार्केट अपने बड़े – बड़े गोदामों में कृषि उत्पादों का भंडारण करेंगे और बाद में ऊंचे दामों पर ग्राहकों को बेचेंगे , लोक जन समाज पार्टी (भारत) का कहना कि इस बदलाव से कालाबाजारी घटेगी नहीं बल्की बढ़ेगी , जमाखोरी बढ़ेगी , जो कंपनी या व्यक्ति ठेके पर कृषि उत्पाद लेगा उसे प्राकृतिक आपदा या कृषि में हुआ नुक़सान से कोई लेना देना नहीं होगा , इसका ख़मियाज़ा सिर्फ़ और सिर्फ किसान को उठाना पड़ेगा , इस तानाशाह सरकार को किसान की कोई फ़िक्र नहीं है किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही , लोक जन समाज पार्टी (भारत) सभी किसान संगठनों की माँगों के समर्थन में है लोक जन समाज पार्टी (भारत) सरकार से मांग करती है की इस किसान विरोधी क़ानून को वापस ले , लोक जन समाज पार्टी (भारत) किसान मजदुर भाइयों के साथ हर कदम साथ खड़ी है बैठक में मुख्य रूप से राष्ट्रीय महासचिव गौरव गोस्वामी , राष्ट्रीय सचिव के. सी. पांडेय , अनिल तिवारी , गोरखपुर जिलाध्यक्ष मो. तनवीर अहमद , सुनील कुमार चौधरी , सुग्रीव के सहित तमाम कार्यकर्ता एंव पदाधिकारी गण मौजूद रहे       |