करों का भुगतान कर मनपा के सौ प्रतिशत छूट का लाभ लें नागरिक

ठाणे |       मनपा ने टैक्स व पानी के बकाया राशि पर सौ प्रतिशत छूट की योजना शुरू की थी जो चालू वर्ष की मांग के साथ संपत्ति कर के अपने बकाया को एकत्र करेगा , वित्तीय वर्ष 2020-21 में 1 से 31 जनवरी तक इस अवधि के दौरान करदाताओं से प्राप्त सहज प्रतिक्रिया को देखते हुए महापौर नरेश म्हस्के और मनपा आयुक्त डॉ. विपिन शर्मा ने इस योजना को 28 फरवरी 2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है यह योजना 1 से 28 फरवरी 2021 तक करदाताओं के लिए चालू रहेगी , इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कर बकाया होने की स्थिति में उपरोक्त अवधि के भीतर कुल बकाया , पूर्ण वर्तमान मांग के साथ जुर्माना / ब्याज एकत्र करना अनिवार्य है यह छूट उस करदाता के लिए देय नहीं होगी जिसने इस योजना में जुर्माने के साथ संपत्ति कर और पानी के बिल की पूरी राशि का भुगतान किया है प्रस्तावित दंड (ब्याज / छूट) योजना के तहत किसी भी विवाद के मामले में आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा , जिन नागरिकों ने 1 से 28 फरवरी 2021 तक कर एकत्र करके योजना का लाभ प्राप्त किया है उन्हें मनपा की शर्तों को स्वीकार किया जाएगा , इस संबंध में करदाताओं द्वारा कोई आपत्ति नहीं की जा सकती है संपत्ति कर के भुगतान के लिए भुगतान मनपा की वेबसाइट www.thanecity.gov.in पर उपलब्ध कराए गए हैं करदाताओं और नागरिकों की सुविधा के लिए जो अपने संपत्ति कर का भुगतान सीधे वार्ड कार्यालय में करते हैं ठाणे मनपा के सभी वार्ड और उप-वार्ड स्तर के कर संग्रह केंद्रों के साथ-साथ प्रशासन में नागरिक सुविधा केंद्र कार्यालय सुबह साढ़े दस बजे से रात साढ़े दस बजे तक खुला रहेगा , साथ ही सार्वजनिक अवकाश और शनिवार के दिन सुबह साढ़े दस बजे से चार बजे तक रहेगा , मनपा ने सभी नागरिकोंं से इस योजना का लाभ लेेने के लिए आवाहन किया है         |