नौ साल की बच्ची के साथ छेडछ़ाड़

आरोपी बुजुर्ग को मिली दो साल कारावास की सजा 

ठाणे :-   सार्वजनिक उद्यान में एक नौ साल की बच्ची के साथ छेडखानी करनेवाले ६० साल के बुजुर्ग को जिला न्यायालय के न्यायमूर्ति जी, पी. शिरसाट ने दोषी मानते हुए दो साल कठोर कारावास  और एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा दी है। उक्त सजा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर दिया गया है ।
घटना १८ दिसंबर २०१७ की थी। इस मामले में सरकारी पक्ष न्यायालय के सामने सरकारी वकील संजय लोंढ़े ने रखी।
जानकारी के अनुसार आरोपी लक्ष्मण प्रसाद मिठू प्रसाद कोपरी के सार्वजनिक उद्यान में बैठा था। आरोपी के गोद में एक नौ साल की बच्ची बैठी थी। लोगों को लगा कि बच्ची उसके परिवार का ही होगा। लेकिन प्रसाद बच्ची के साथ अश्लील हरकत कर रहा था।
लोगों को संदेह हुआ। स्थानीय नागरिकों ने बच्ची से पूछा तो उसने बताया कि प्रसाद ने दस रुपए देकर उसे यहां लाया है। बाद में यह मामला न्यायालय में गया। जहां सरकारी वकील लोंढ़े ने सरकारी पक्ष रखा। उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को मान्य करते हुए न्यायालय ने आरोपी को उक्त सजा सुनाई ।