नागरिकों की लापरवाही से हुई दो की मौत

ठाणे | ठाणे शहर के राबोड़ी में स्थित खत्री अपार्टमेंट का स्लैब ढह जाने के कारण 2 लोगों की मौत हो गई , इस घटना के लिए ठाणे मनपा प्रशासन ने इमारत में रहने वाले निवासियों को दोषी ठहराया है प्रशासन का कहना है कि लगातार सूचना के बाद भी नागरिक धोखा दायक इमारत खाली नहीं कर रहे थे जिस कारण ये हादसा हुआ , इस हादसे की जानकारी मिलते ही ठाणे जिले के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे और महापौर नरेश म्हस्के घटनास्थल का दौरा कर बचाव कार्य का जायजा लिया जबकि ठाणे मनपा आयुक्त डॉ. विपिन शर्मा के निर्देश पर बचाव कार्य करने के साथ ही इमारत को सील भी किया गया , ठाणे नगर निगम (टी.एम.सी.) ने खुलासा किया है कि आज की घटना ठाणे के राबोडी स्थित खत्री अपार्टमेंट के निवासियों को बार – बार निर्देश देकर और इमारत को खतरनाक घोषित करने के कारण हुई लापरवाही के कारण हुई , इस बीच राज्य के शहरी विकास मंत्री और ठाणे जिला संरक्षक मंत्री एकनाथ शिंदे और मेयर नरेश गणपत म्हस्के ने तुरंत मौके का दौरा किया |

घटना के तुरंत बाद ठाणे नगर आयुक्त डॉ. विपिन शर्मा के आदेश के अनुसार उपायुक्त अशोक बुरपल्ले के मार्गदर्शन में सहायक आयुक्त महेश अहेर ने एक टीम के माध्यम से कानूनी कार्रवाई की है और भवन को पूरी तरह से सील कर दिया गया है ठाणे मनपा क्षेत्र के रबोदी में खत्री अपार्टमेंट इमारत की सी-विंग का फर्श और दूसरी और पहली मंजिल की स्लैब आज सुबह करीब छह बजे गिरने से दो लोगों की मौत हो गई , 2013 में खत्री अपार्टमेंट भवन का निरीक्षण करने के बाद भवन को खतरनाक इमारत घोषित किया गया और महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम की धारा 264 (1) (2) (3) (4) के तहत एक खतरनाक इमारत के रूप में नोटिस जारी किया गया , रहने वालों ने नोटिस की निर्धारित अवधि के बाद भी भवन खाली नहीं किया , संबंधित को धारा 268 (सी-1) के तहत नोटिस जारी किया गया , उसके बाद भी संबंधित ने भवन खाली नहीं किया तो महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम 268(5) के तहत रबोडी थाने को भवन खाली करने का पत्र दिया गया और तब से इमारत के रहने वालों को इमारत की मरम्मत के बारे में तीन बार याद दिलाया गया है इसमें यह भी उल्लेख किया गया था कि यदि भवन को तत्काल खाली व मरम्मत नहीं कराया गया तो किसी भी प्रकार की जान – माल की क्षति होने पर मनपा किसी भी दुर्घटना के लिए जिम्मेदार नहीं होगा |

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