नाबालिग का यौन उत्पीडऩ करने के दोषी को तीन साल का कठोर कारावास

 
ठाणे  ।  ठाणे कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की का यौन उत्पीडऩ करने के दोषी  37 वर्षीय एक व्यक्ति को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है ।
विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश जीपी शिरसत ने मंगलवार को अपने आदेश में दोषी पर 1,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया ।
अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि सात मार्च 2016 को जब 10 वर्षीय लड़की भिवंडी तहसील के काल्हेर गांव में एक कबड्डी मैच में भाग ले रही थी, तब उसी गांव के रहने वाले आरोपी ने लड़की को मैच स्थल के पास एक अलग सुनसान जगह पर बुला कर उसे अनुचित तरीके से स्पर्श किया ।
लड़की ने उस घटना की जानकारी अपने माता-पिता को दी, जिन्होंने आरोपी की तलाश की, लेकिन उसका पता नहीं लगा सके, कुछ दिनों बाद आरोपी ने फिर से लड़की के साथ छेड़छाड़ की, जब वह गांव के एक मंदिर गई थी ।
पीडि़त ने अपने माता-पिता को तुरंत सूचित किया, जिन्होंने उस व्यक्ति को पकड़ा और पुलिस को सौंप दिया, आरोपी के वकील ने यह कहकर अदालत से रहम की गुहार लगाई कि वह अपने परिवार में कमाने वाला एकमात्र सदस्य है ।
वहीं अभियोजन पक्ष ने मांग की कि उसे अपराध के लिए कड़ी सजा दी जानी चाहिए, दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया ।