रात के अंधेरे में बेखौफ चल रहा है भिवंडी में खदान उत्खनन का कार्य
ठाणे । इको सेंसिटिव के तौर पर घोषित किए गए ठाणे पालघर जिला के वसई और भिवंडी तालुका में फैले तुंगारेश्वर परिसर के एक किलोमीटर अंतर्गत के खदान, क्रशर मशीन, डांबर प्लांट,सिमेंट मिक्सर प्लांट,और ईट भट्टी जैसे विभिन्न उद्योगों को जिला प्रशासन द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है बावजूद इसके माफिया द्वारा खदान के ऊपर क्रशर मशीन चल रहे हैं ठाणे जिला अधिकारी राजेश नार्वेकर ने मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई कर मौजे पाये, ब्राह्मणगांव, पायगांव आदि गांव के सीमा क्षेत्र अंतर्गत क्रेशर मशीनों को सील किया गया था लेकिन इस कार्रवाई के कुछ ही दिनों पश्चात फिर से खदान माफियाओं द्वारा रात्रि के समय अवैध उत्खनन के कार्य को जारी रखा लेकिन दिन दिन निकलते ही उक्त मशीन को फिर से सील करने का अजब सा फंडा उभरकर सामने आया , बावजूद इस सबके प्रशासन अभी भी अनजान है ।
अभी तक अनेक समाजसेवी संगठनों ने इस मामले में सरकार का ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की है लेकिन महसूल विभाग द्वारा नजरअंदाज किए जाने से चर्चा का विषय बना हुआ है ऐसे में कई अवैध खदानों में हो रहे अवैध उत्खनन के चलते शासन को करोड़ों रुपए का चूना लग चुका है ,
बता दें कि , अभी तक अनेक समाजसेवी संगठनों ने इस मामले में सरकार का ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की है लेकिन महसूल विभाग द्वारा नजरअंदाज किए जाने से चर्चा का विषय बना हुआ है ऐसे में कई अवैध खदानों में हो रहे अवैध उत्खनन के चलते शासन को करोड़ों रुपए का चूना लग चुका है ,अभयारण्य व पर्यावरण का विनाश होते देख केंद्र सरकार द्वारा भिवंडी तालुका में फैले तुंगारेश्वर वन्यजीव अभयारण्य व पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र(इको सेंसिटिव झोन) घोषित किया गया है जिसमें से 1 किलोमीटर के परिसर में होने वाले खदान , खाडी उत्खनन, खदान के क्रशर मशीन, सिमेंट,डांबर क्या हो रहा है ईट भट्टी आदि पर प्रतिबंध लगाया गया है ।
बावजूद इसके क्रशर मशिनी बड़े पैमाने पर शुरू रहा, आखिरकार जिला प्रशासन द्वारा मारे गए छापेमारी में तकरीबन पार्टी दो पत्थर क्रेशर मशीन सीमेंट एवं डांबर प्लांट सील किए गए , इस दौरान किए गए सील को तोड़कर रात भर क्रेशर मशीन का उपयोग किया जाता था और फिर से सवेरे उसे सील किया जाता , इसी संदर्भ में राजेश गुरुनाथ देवलीकर नामक व्यक्ति का क्रशर मशीन सील किया गया है , जिस पर मंडल अधिकारी भास्कर टाकवेकर ने घटनास्थल पर जाकर पंचनामा कर देवलीकर के विरोध में भिवंडी तालुका पुलिस स्टेशन में फौजदारी के तहत मामला दर्ज किया है ।
यही नहीं उस स्थान पर पत्थर के लिए ब्लास्टिक भी किया जाता है वह भी अवैध रूप से ,कुछ दिनों पहले कल्याण में बड़े पैमाने पर जिलेटिन जप्त किया गया था , ऐसे में बड़ी आसानी से जिलेटिन उपलब्ध होने से देश की सुरक्षा को लेकर भी बड़ा खतरा है ।
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भिवंडी मैं अवैध खदानों पर कार्रवाई की गई है इसके अतिरिक्त ऑपरेटर के ऊपर भी आपराधिक मामला दर्ज किया गया है भिवंडी में एक भी खदान को जिला प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं दिया गया है ऐसे में रात्रि के समय खदान में अवैध उत्खनन की शिकायत मिलने पर जांच कर फिर से कार्रवाई की जाएगा ।
– वैदेही रानडे(अतिरिक्त जिलाधिकारी ठाणे)
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ठाणे, भिवंडी के कई लोगों ने पत्थर की खदान शुरू करने हेतु वन विभाग को आवेदन दिया है, लेकिन किसी को भी वन विभाग के माध्यम से अनुमति नहीं दी गई है ।उन आवेदनों पर खदान की अनुमति देने का कोई विचार व प्रस्ताव नहीं है । -सुनील लिमये (अतिरिक्त मुख्य वन अधिकारी वर्ल्डलाईफ (पूर्व)
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भिवंडी के सभी खदान बंद है ,सभी क्रेशर मशीन सील किए गए हैं , उन पर कार्रवाई की गई है , यदि अवैध रूप से क्रेशर मशीन चलाए जाने की जानकारी मिली तो जांच कर उन पर कार्रवाई की जाएगी ।
– एस. गायकवाड (तहसीलदार भिवंडी )