ठाणे पुलिस आयुक्तालय में निषेध आदेश लागू
ठाणे | आगामी त्योहारों और विभिन्न कार्यक्रमों की पृष्ठभूमि में ठाणे पुलिस आयुक्तालय की सीमा के भीतर सार्वजनिक शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए ठाणे पुलिस आयुक्त जयजीत सिंह ने 12/09/2021 को 00.01 बजे से 26/09/2021 तक 24.00 बजे निषेधाज्ञा आदेश जारी किया है पुलिस आयुक्तालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 37 (1) और (3) के तहत निम्नलिखित कृत्यों को प्रतिबंधित किया गया है |
तदनुसार हथियार , लाठी , तलवार , भाले , जुर्माने , बंदूकें , लाठी या किसी भी वस्तु को ले जाना , भंडारण करना और तैयार करना , पत्थर या विस्फोटक को ले जाने , भंडारण करने और ले जाने आदि पर रोक लगा दी है सार्वजनिक घोषणाएँ करना , गीत गाना , संगीत वाद्ययंत्र बजाना , प्रतीकात्मक लाश या नेता की छवि , भाषण , इशारे , होर्डिंग , प्रदर्शन , पांच या अधिक लोगों का जमावड़ा , जो राज्य की शांति को खतरे में डालेगा , उसके खिलाफ मनाही आदेश के तहत कार्रवाई की जाएगी , इन बातों की जानकारी देते हुए ठाणे के पुलिस आयुक्त जयजीत सिंह ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे मनाही आदेश का पालन करें अन्यथा कार्रवाई का शिकार हो सकते हैं पुलिस आयुक्त जयजीत सिंह ने कहा कि उपरोक्त निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों पर महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम , 1951 की धारा 135 के तहत कार्यवाही की जाएगी |