ठाणे मनपा आयुक्त विजय सिंघल का अहम फैसला

मनपा  अधिकृत अस्पतालों को निर्देश कोरोना मरीज को ले भर्ती

आदेश का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

ठाणे । कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए प्रशासनिक स्तर पर तमाम योजना की तैयारी जोरों पर चल रही है , मनपा आयुक्त ने कोरोना से ग्रसित मरीजों के लिए शहर में सिविल अस्पताल और होराइजन प्राइम इन दोनों अस्पताल में भर्ती कर इलाज करवाने के लिए आदेश दिया है , इसके अलावा आदेश का पालन नहीं करने वाले अस्पतालों पर 1897 कायदा के तहत व महाराष्ट्र नर्सिंग नोंदणी अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई करने का इशारा आयुक्त विजय सिंघल ने किया है  ।

कोरोना से ग्रसित मरीजों से अन्य लोगों में बीमारी नही फैले इसके लिए राज्य में 31 मार्च 2020 से लागू रोग प्रतिबंधित कायदा 1897 के अंतर्गत किया गया है , इस अधिनियम के खंड 2(1) के तहत मनपा आयुक्त को सक्षम अधिकारी घोषित किया गया है , कोरोना से ग्रसित मरीजों को अधिकृत सिविल और होराइजन में भर्ती करने का आदेश दिया है , निजी अस्पतालों को शख्त निर्देश दिया गया है कि कोरोना से ग्रसित मरीजों को भर्ती नही करे अन्यथा कड़क कार्रवाई किया जायेगा ।