क्लस्टर योजना के कार्यान्वयन से होगा ठाणे शहर का संपूर्ण विकास

ठाणे | क्लस्टर योजना ठाणेेकरों के लिए ऐतिहासिक योजना है यह परियोजना सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है हक के घर का मामला ठाणेकरों के जीवन से जुड़ा एक असामान्य घटक है इसीलिये राज्य सरकार और राज्य के शहरी विकास विभाग ने क्लस्टर के माध्यम से अपने इस मुद्दे को हल करने की जिममेदारी ली है यह योजना ठाणे के लोगों को उनका हक का और सही घर दिलाने का मार्ग प्रशस्त करेगी , क्लस्टर योजना के लागू होने से पूरे शहर का पुनर्विकास करने वाला थाने देश का पहला शहर होगा , इस प्रकार क्लस्टर योजना के सफल कार्यान्वयन के साथ थाने के नागरिकों का विकास ओर तेजी से बढेगा , ऐसा विश्वास ठाणे के पालकमंत्री और राज्य के नगविकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने व्यक्त किया है |

आपको बता दे कि पालिका ने एम.एम.आर. क्षेत्र में जर्जर इमारत की समस्या का समाधान निकालने के लिए क्लस्टर प्लान तैयार किया है शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे इस समस्या का स्थायी समाधान खोजने के लिए वर्षों से प्रयास कर रहे हैं इसके बाद शिंदे की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक भी की गई है जर्जर इमारतों के पुनर्वास में तेजी लाने के लिए न्यायोचित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के संबंध में  अदालत से अनुरोध करने के लिए निविदा जारी करने के निर्देश दिये गये है क्लस्टर योजना राज्य सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है यह योजना सरकार और लोगों की संयुक्त भागीदारी से थाने में लागू की जाएगी , यह योजना लाखों ठाणेकरों को उनका हक का घर दिलाने का मार्ग आसन करेगी , ठाणे में कई नागरिक कई सालों से जर्जर इमारतों में रह रहे हैं ऐसे नागरिकों के लिए यह योजना बेहद फायदेमंद होगी , क्लस्टर डेव्हलपमेंट करते समय शहर मे खडी जर्जर इमारत का एकीकृत पुनर्विकास किया जाने वाला है तथा एफ.एस.आई. के माध्यम से इमारत में फ्फलँटों की विक्री के माध्यम से डेवलपर्स को भी फायदा मिलता है ठाणे शहर मे बड़ी संखया में अनधिकृत इमारत है यहां सुविधाएं नहीं दी जा सकतीं , इसके अलावा जीवन और संपत्ति के नुकसान को रोकने की जरूरत है क्योंकि कई इमारतें खतरनाक हैं क्लस्टर योजना शहर के नियोजित विकास के लिए महत्वपूर्ण होगी , इन बातों जिक्र शिंदे ने किया है |

एम.एम.आर. क्षेत्र के सभी मनपा आयुक्तों को मालिकों और किरायेदारों के बीच विवादों के कारण जर्जर इमारतों के पुनर्विकास में देरी , कानूनी कार्यवाही में देरी और पुनर्विकास मे आने वाली कठिनाई बढ़ती थी इसलिए एम.एम.आर. क्षेत्र के हर मनपा को अपनी सीमा के भीतर क्लस्टर योजना लागू करने पर विचार करेने शिंदे ने सभी मनपा आयुक्तों को निर्देश दिया है इसके अलावा सरकार द्वारा उन इमारत के पुनर्विकास के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं जिन्हें क्लस्टर योजना में शामिल नहीं किया जा सकता या मौजूदा उपायों में सरकार को क्या बदलाव करने की जरूरत है इससे संबंधित जानकारी देने के निर्देश शिंदे ने मनपा आयुक्त को दिए है हर बरसात के मौसम में जर्जर इमारत की समस्या होती है परियोजना प्रभावित क्षेत्र एफ.एस.आई. सात सौ गुना होगा , योजना में एक या एक से अधिक इमारत का निर्माण गुणवत्ता के सभी मानदंडों को पूरा करते हुए किया जाता है परियोजना प्रभावित लोगों को योजना के लिए हाउसिंग सोसायटियों की स्थापना करनी होगी और शेष एफ.एस.आई. डेवलपर को उन संस्थानों को प्रीमियम देना होगा , अनधिकृत घरों में रहने वालों को 300 वर्ग फुट का घर मिलेगा , जिनके पास दुकान है उन्हें 160 फीट की दुकान मिलेगा , अनधिकृत घरों में रहने वाले निवासियों बाजार मूल्य का कम से कम 25 प्रतिशत और को 100 मीटर और अधिक क्षेत्रफल वाले घर के लिए बाजार मूल्य दर पर भुगतान करना होगा , घर को 15 साल तक ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है अगर मकान को ट्रांसफर करना है तो उसे प्रीमियम देकर करना होगा |

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