पालकमंत्री एकनाथ शिंदे पर लगा चुनाव आयोग को गुमराह करने का आरोप

  मुंबई उच्च न्यायालय में हुयी याचिका दाखिल
ठाणे । जहाँ महाराष्ट्र में बिधानसभा चुनाव की सभी उम्मीदवार अपने चुनाव प्रचार की तैयारी में लगे हुए है वही मुंबई से सटे ठाणे में सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व सार्वजनिक आरोग्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा शिवसेना के विधानसभा पक्ष नेता, और ठाणे जिला के पालकमंत्री एकनाथ शिंदे ठाणे की कोपरी-पांचपखाड़ी विधानसभा सीट से महायुति के उमीदवार है ।
 शिंदे द्वारा दाखिल चुनाव प्रमाण पत्र में गलत जानकारी देने व जनता को गुमराह करने के आरोप में शिवपूजन समिति प्रणीत आगरी समाज सेवा संस्था, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष बिपीन भाऊ गायकवाड़ ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की है ।
गायकवाड़ द्वारा दाखिल याचिका में कहा गया है कि वोटरों को योग्य उमीदवार चुनने के लिए उमीदवार के शिक्षण व अन्य स्वरूपों की जानकारी मिलना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अनुसार उनका हक है , शिंदे ने अपने चुनाव शपथ पत्र में जो जानकारी दी है वह झूठी है जिससे वोटर भ्रमित होते है |
गायकवाड़ ने बताया कि शिवसेना पालक मंत्री  बिधायक एकनाथ शिंदे ने चुनाव आयोग को अपनी शिक्षा की गलत जानकारी दी है जिसमे उन्होंने अपनी शिक्षा न्यू इंग्लिश हाईस्कूल ठाणे में 11 तक बताई है जबकि यह जानकारी पालकमंत्री एकनाथ शिंदे के चुनावी वादे के जैसा है जो कभी सही होता ही नहीं है , गायकवाड़ ने यह भी जानकारी दी की एकनाथ ने अपनी पढाई सन 1981 में होने की जानकरी अपने प्रतिज्ञा पत्र में दी है जबकि  न्यू इंग्लिश हाईस्कूल ठाणे से मांगे गए RTI के जबाब में सन 1981 में शिंदे नामक कोई विद्यार्थी था  ही नहीं |
इन्ही कारणों से न्यायालय ने याचिका को स्वीकार कर लिया गया है,  इस याचिका के दाखिल होते ही सम्पूर्ण ठाणे व महाराष्ट्र की राजनीति में एक भूचाल सा आ गया है ,  तो वही ठाणे के वागले में हुए एक सभा में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने इस सीट को जितने का दावा कर रहे थे अब देखना यह बड़ा दिलचस्प होगा कि इस याचिका पर होनेवाली सुनवाई पर क्या निर्णय होता है , अगर न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला आता है तो शिंदे व शिवसेना के साथ महायुति को भी एक जबरदस्त झटका लगने की उम्मीद है ।