मुंबई । मुंबई में अवैध रूप से कचरा और मलबा फेंकने की समस्या से निपटने के लिए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने एक सख्त कदम उठाया है , BMC ने ‘मुंबई डेब्रिज कंट्रोल एंड ट्रैकिंग सिस्टम’ (MD CTS) के अंतर्गत निर्माण और तोड़फोड़ (C&D) का कचरा ढोने वाले सभी वाहनों के लिए पंजीकरण (Registration) और डिजिटल ट्रैकिंग अनिवार्य कर दिया है ।
15 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन जरूरी…..
गौरतलब है कि नए नियमों के अनुसार मुंबई के सभी बिल्डर्स , ठेकेदार (Contractors) , सरकारी एजेंसियां और ट्रांसपोर्टर्स को निर्देश दिया गया है कि वे 15 दिनों के भीतर MD CTS पोर्टल पर अपने प्रोजेक्ट्स और कचरा ले जाने वाले वाहनों का रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें ,
कदम उठाने का मुख्य उद्देश्य…….
बता दे कि मुंबई में अवैध रूप से मलबा फेंकने पर रोक लगाने के लिए मलबे के परिवहन के दौरान होने वाली गड़बड़ियों को रोकना , शहर में वायु प्रदूषण (Air Pollution) को नियंत्रित करने के लिए यह सुविधा लाया गया है ।
नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना ⚖️BMC ने साफ दी चेतावनी
BMC ने यह साफ कहा है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों और बिना रजिस्ट्रेशन के मलबा ले जाने वाले वाहनों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इन नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रति वाहन पर ₹25,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इन नियमों को लागू करने के बाद BMC अवैध मलबा और कचरा गाड़ियों पर लगाम लगा पाती है ।